आदेश का संदर्भ:
जारी करने वाली संस्था: उत्तराखंड पंचायतीराज विभाग
आदेश तिथि: 10 जून 2025
आवेदन क्षेत्र: जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायतों के पद (सदस्य, प्रधान, प्रमुख, अध्यक्ष)
✅ 1. आरक्षण प्रक्रिया की विधि:
पंचायत चुनावों में आरक्षण की प्रक्रिया उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम 2016 के अनुसार की गई।
सभी पदों पर आरक्षण का निर्धारण सारणीबद्ध चक्रानुक्रम और लॉटरी सिस्टम द्वारा किया गया।
आरक्षण की श्रेणियाँ: अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), पिछड़ा वर्ग (OBC), महिला आरक्षण और अनारक्षित।
✅ 2. आरक्षण श्रेणियों का विवरण:
SC/ST/OBC आरक्षण: संबंधित वर्ग की आबादी के अनुपात में किया गया।
महिला आरक्षण: प्रत्येक आरक्षित और अनारक्षित वर्ग में 50% तक।
घूर्णन (Rotation): पिछली बार आरक्षित रहे पदों को इस बार अनारक्षित करने का सिद्धांत।
✅ 3. जिलेवार आरक्षण प्रक्रिया:
प्रत्येक जिले के लिए एक लॉटरी समिति का गठन किया गया।
समिति में जिलाधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी और सांख्यिकी अधिकारी शामिल थे।
आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया सार्वजनिक रूप से पारदर्शी तरीके से संपन्न की गई।
✅ 4. लॉटरी (ड्रॉ) कार्यक्रम:
तिथियाँ: 11 जून से 19 जून 2025 तक विभिन्न जिलों में लॉटरी सम्पन्न हुई।
स्थान: जिला मुख्यालय या पंचायत भवनों में।
जनता एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रक्रिया सम्पन्न की गई।
✅ 5. आरक्षण सूची का प्रकाशन:
आरक्षित सीटों की सूची संबंधित जिला पंचायत, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर चस्पा की गई।
विभागीय वेबसाइट व स्थानीय समाचार पत्रों में भी सूची उपलब्ध कराई गई।
✅ 6. आपत्ति दर्ज करने की व्यवस्था:
यदि किसी व्यक्ति को आरक्षण में आपत्ति हो, तो वह जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष लिखित आपत्ति दर्ज कर सकता है।
समय सीमा: आदेश के 7 कार्य दिवसों के भीतर।
आपत्तियों का निस्तारण समिति द्वारा किया जाएगा।
✅ 7. विशेष निर्देश:
आरक्षण निर्धारण में समान अवसर और क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित किया गया है।
महिलाओं और पिछड़े वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने पर विशेष बल।
निष्कर्ष:
यह आदेश आगामी पंचायत चुनाव 2025 के लिए आरक्षण व्यवस्था को पारदर्शी, न्यायसंगत और जनहितकारी बनाने हेतु जारी किया गया है। इसमें सभी सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है जिससे लोकतंत्र की नींव – ग्राम पंचायतें – और भी सशक्त बन सकें।
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नोट: पूर्ण आदेश की प्रति और जिलेवार आरक्षण सूची देखने हेतु panchayati.uttarakhand.gov.in पर जाएं।