
📍 देहरादून, 10 जून 2025
उत्तराखंड शासन ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को निर्देशित किया है कि चयन/पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य होने पर दी गई अतिरिक्त वेतनवृद्धि की वसूली के सभी आदेश निरस्त माने जाएँ। यह आदेश मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.01.2024 के अनुपालन में जारी किया गया है।


इस निर्णय में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि पदोन्नति या चयन वेतनमान की स्वीकृति के समय दी गई अतिरिक्त वेतनवृद्धि वैधानिक नियमों के अंतर्गत है, तो उसे अनियमित नहीं माना जा सकता और न ही उसकी वसूली की जा सकती है।
न्यायालय के निर्णय के क्रम में शासनादेश संख्या 282904/XXIV-B-1/2025/25(01)/2024, दिनांक 17 मार्च 2025 द्वारा उन सभी वसूली आदेशों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं, जो 06.09.2019 से 13.09.2019 के मध्य जारी किए गए थे।
मुख्य सचिवालय से जारी पत्र के अनुसार, ऐसे सभी मामलों में की गई पूर्ववर्ती कार्रवाईयों को भी एतद्द्वारा निरस्त समझा जाएगा। वित्त विभाग को निर्देशित किया गया है कि इस संबंध में पृथक से स्पष्ट आदेश निर्गत करें।
यह आदेश सचिव श्री रविनाथ रामन द्वारा 10 जून 2025 को डिजिटल हस्ताक्षरित किया गया।
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